22/09/2020 10:01 PM Total Views: 16438
प्रेमिका की चाहत में आरक्षक ने पत्नी की हत्या कर बताया एक्सीडेंट, पूछताछ में हुआ खुलासा
तीन साल पहले प्रेमिका के पति को भी मार डाला, जमानत पर जेल से छूटा
डिजिटल डेस्क टीकमगढ़ । बांदा जिले में पदस्थ आरोपी आरक्षक ने प्रेमिका की चाहत में पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी आरक्षक झांसी के गरौठा से पत्नी को पथरी का इलाज कराने के बहाने छिपरी लेकर लाया और वापस लौटते समय सड़क हादसे में घायल होने की सूचना पुलिस को दी। पति की बनावटी कहानी से एफएसएल और जतारा पुलिस ने चंद घंटों में पर्दा उठा दिया। सोमवार सुबह 5.00 बजे एक्सीडेंट की सूचना के बाद दोपहर में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। इससे पहले आरोपी आरक्षक प्रेमिका के पति की हत्या भी कर चुका है और जमानत पर जेल से बाहर आया था।
मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह करीब 5.00 बजे थाना जतारा अंतर्गत जतारा-लिधौरा रोड स्थित श्मशान घाट के पास ग्राम मुहारा में कार एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। थाना प्रभारी हिमांशु चौबे तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। सूचनाकर्ता कैलाश गौतम पुत्र रमोले गौतम निवासी मारकुआं थाना गरौठा जिला झांसी ने बताया कि वह पत्नी रजनी गौतम (25) के साथ कार से छिपरी गांव आया था। रजनी का पथरी का इलाज कराने के बाद वापस घर जा रथा था। इसी दौरान सामने से आ रही अज्ञात पिकअप चालक ने उसकी तरफ गाड़ी दबा दी।
ऐसे हुआ पुलिस को शक : पत्नी के सिर में दाहिनी ओर अंदरूनी चोट, बाईं ओर टूटा मिला कार का शीशा
पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। मौके का निरीक्षण करने पर घटना संदेहास्पद पाई गई। जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। एसपी प्रशांत खरे, एएसपी एमएल चौरसिया के निर्देश पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जतारा एसडीओपी योगेन्द्र भदौरिया मौके पर पहुंचे। जांच में पाया कि मृतका रजनी के सिर में दाहिनी ओर मौथले हथियार से चोट लगी थी, जबकि कार का बाईं ओर के दरवाजे के ऊपर का शीशा टूटा था। जिसकी बारीकी से जांच की गई। घटनास्थल पर ही रजनी गौतम की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए उसके पति द्वारा बताई गई घटना बनावटी प्रतीत हो रही थी।
तीन साल पहले की प्रेमिका के पति की हत्या, जमानत पर जेल से छूटा
आरोपी कैलाश पूर्व में भी थाना महरौनी जिला ललितपुर के अपराध क्रमांक-1336/2017 धारा 302, 201, 120 बी भादंवि में हत्या के प्रकरण का आरोपी है, जो जमानत पर है। इस मामले में आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिल कर प्रेमिका के पति की हत्या की थी, मामला अभी न्यायालय में है। सोमवार सुबह एक्सीडेंट की सूचना का दोपहर में हत्या के तौर पर खुलासा करने में जतारा एसडीओपी योगेन्द्र भदौरिया, एफएसएल अधिकारी प्रदीप यादव एवं उनकी टीम, जतारा थाना प्रभारी निरीक्षक हिमांशु चौबेे, उनि रवि सिंह, अजय प्रताप सिंह, आरक्षक बालकिशन, तेज सिंह, भूपेन्द्र, अंकित राजावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कुबूली हत्या : प्रेमिका के साथ रहने पत्नी को रास्ते से हटाया
पुलिस को दी गई जानकारी में कैलाश गौतम के अनुसार घटना के समय मौके पर उसके एवं उसकी पत्नी रजनी के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था। संदेह होने पर कैलाश से घटना के संबंध में पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या करना कुबूल किया। उसने बताया कि उसके शादी के बाद भी अन्य महिला से अवैध संबंध थे। इस कारण वह अपनी पत्नी को मार कर रास्ते से हटाना चाह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी कैलाश वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में जिला बांदा में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। आरोपी प्रेमिका के साथ रहना चाह रहा था। इस कारण पत्नी की हत्या करना कुबूल किया है। थाना जतारा पुलिस ने अपराध क्रमांक-360/2020 धारा 302, 201 भादंवि का केस कायम किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना की जा रही है।
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